1984 के दंगा मामले में टाइटल दोषी है या नहीं, फैसला सुरक्षित
दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है ।दंगे के इस मामले में तीन लोग मारे गए थे।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया ।अदालत के दो अगस्त को फैसला सुनाने की संभावना है। सीबीआई ने एक गवाह के हवाले के आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिक्खों की हत्या करने के लिए उकसाया।