
होशियारपुर, 27 मार्च:(TTT) रीजनल ट्रांसलपोर्ट अधिकारी(आर.टी.ओ) रविंदर सिंह गिल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते हैं। यदि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 167 के तहत 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन को विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि वाहन के ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे, जैसे कि बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, लोन आदि।

आर.टी.ओ ने आम जनता से अपील की कि वे समय पर अपने चालान की बकाया राशि आर.टी.ओ. कार्यालय, होशियारपुर में जमा करवाएं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान जमा नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
