मतदान वाले दिन पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के घेरे के अंदर चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण पाबंदी

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मतदान वाले दिन पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के घेरे के अंदर चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण पाबंदी
(GBC UPDATE) लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 130 में की गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव प्रचार, मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले खत्म हो जाएगा। इस लिए पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशनों या किसी भी सार्वजनिक, प्राइवेट स्थानों, जो कि पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के घेरे के अंदर आते हैं, वहां पर किसी किस्म का चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाना जरुरी है और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की ओर से अपने बनाए जाने वाले बूथ पोलिंग स्टेशनों से दूर बनाए जाने भी अनिवार्य है।

जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973( 1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, लोक सभा चुनाव 2024 का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशनों या किसी भी सार्वजनिक स्थानों, जो कि पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के घेरे के अंदर है, वहां किसी किस्म का चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश जारी किया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की ओर से जो बूथ बनाए गए हैं, वे पोलिंग स्टेशन के गेट से 200 मीटर के घेरे के अंदर बनाए जाएंगे। यह आदेश 1 जून को पोलिंग प्रक्रिया खत्म होने तक जिले की सीमा के अंदर लागू होगा।

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