घर-घर जाकर बूथ लैवल अधिकारियों की ओर से वोटर सूचियों के संशोधन का कार्य 21 जुलाई से शुरु: जिला चुनाव अधिकारी

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घर-घर जाकर बूथ लैवल अधिकारियों की ओर से वोटर सूचियों के संशोधन का कार्य 21 जुलाई से शुरु: जिला चुनाव अधिकारी

(TTT):डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग व मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के निर्देशों पर योग्यता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर फोटो वोटर सूचियों के विशेष संशोधन का शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार प्री-रिवीजन गतिविधियों के अंतर्गत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ लैवल अधिकारियों की ओर से मौजूदा वोटर सूची में दर्ज वोटरों के विवरणों की वैरीफिकेशन करने के उद्देश्य से सर्वे किया जाएगा।

जिला चुनाव अधिकारी ने जिला वासियों से अपील की कि वे बी.एल.ओज का इस अभियान में अपना पूरा सहयोग दें। इसके अलावा जिस व्यक्ति की आयु 1 अक्टूबर 2023 व 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो, इस अभियान के दौरान नई वोट बनवाएं। उन्होंने कहा कि वोटर सूची में पहले से दर्ज वोट कटवाने, वोट में संशोधन करवाने के लिए या रिहायश बदलने के लिए प्रार्थी फार्म भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर दिन शनिवार, 22 अक्टूबर रविवार, 18 नवंबर शनिवार व 19 नवंबर रविवार को कुल चार दिनों के लिए बूथ लैवल अधिकारियों की ओर से जिले के सभी पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन विशेष कैंपों के दौरान कोई भी योग्य व्यक्ति नई वोट बनाने, वोट कटवाने, वोट में संशोधन करवाने या अपनी रिहायश बदलने के लिए संबंधित बूथ लैवल अधिकारी के पास फार्म जमा करवा सकते हैं या आनलाइन वैबसाइट (voters.eci.gov.in) वोटर हैल्पलाइन एप पर भी अप्लाई कर सकते हैं।

जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने जिले के समूह राजनीतिक पार्टियों के प्रधानों/सचिवों, क्लबों, वार्ड सोसायटिज, एन.जी.ओज व समाज सेवी संस्थाओं को अपील की कि वे भारत निर्वाचन आयोग की ओर से योग्यता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर वोटर सूची के विशेष संशोधन के संबंध में करवाई जा रही प्री-रिवीजन गतिविधियां(डोर टू डोर सर्वे व पोलिंग स्टेशनों की रेशनलाइजेशन) में जिला प्रशासन, बी.एल.ओज, सुपरवाइजर, स्वीप नोडल अधिकारियों, स्कूल कालेजों के नोडल अधिकारियों, कैंपस अंबेसडरों, ई.एल.सी क्लबों, चुनाव पाठशाला व वोटर जागरुकता मंच के इंचार्जों को अपना अधिक से अधिक सहयोग दें ताकि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार वोटर सूचियों में अधिक से अधिक वोटरों को रजिस्टर्ड किया जा सके।

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