
होशियारपुर, 04 अप्रैल:(TTT) नगर निगम होशियारपुर की कमिश्नर डॉ. अमनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी वस्तुओं, जैसे थैलियां, बर्तन, क्रॉकरी आदि की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है।


इसी कड़ी में नगर निगम कमिश्नर ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और शहर में डिस्पोजेबल वस्तुओं का व्यापार करने वाले थोक विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण शहर में बढ़ रही गंदगी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने सभी थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे प्लास्टिक के बजाय कपड़े से बने बैग और थैलियों की बिक्री को बढ़ावा दें।
नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी वस्तुएं शहर की सफाई को नुकसान पहुंचा रही हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में प्लास्टिक बैग्स के डंपिंग की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। अब समय आ गया है कि शहर को प्लास्टिक बैग्स से मुक्त किया जाए, ताकि इसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जब वे खरीदारी के लिए बाजार जाएं, तो अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाएं ताकि प्लास्टिक बैग का उपयोग करने की जरूरत न पड़े।
बैठक में उपस्थित सभी थोक विक्रेताओं ने इस अभियान में पूरा सहयोग देने की सहमति जताई और भविष्य में केवल कपड़े के बने थैले ही बेचने का आश्वासन दिया।
नगर निगम कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की बिक्री या उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उसका नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा, ताकि आगे की कानूनी कार्यवाही की जा सके। नगर निगम की टीमें अब रोज़ाना शहर के विभिन्न इलाकों में प्लास्टिक बैग्स को लेकर औचक निरीक्षण करेंगी।
