स्कूल शिक्षा विभाग ने मेडिकल छुट्टी के नियमों में किया बदलाव
लुधियाना, 7 जुलाई (मुस्कान सिंह ): छुट्टी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मैडीकल छुट्टी लेने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब एक या उससे अधिक दिन की छुट्टी लेने पर कर्मचारियों को 2 प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। पहला मैडीकल सर्टीफिकेट जो डॉक्टर द्वारा Medical जारी किया गया हो और दूसरा फिटनैस सर्टीफिकेट। ये दोनों प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा करने होंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी मैडीकल छुट्टी का दुरुपयोग न करें और स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सेंटर हैड टीचर्ज और स्कूल प्रमुखों को पत्र भेजकर मैडीकल छुट्टी के संबंध में नई हिदायत जारी की गई है नए निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी मैडीकल लीव लेना चाहता है तो उसे अपना मैडीकल सर्टीफिकेट और लंबी छुट्टी का प्रोफार्मा ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा। मैडीकल छुट्टी पूरा होने के बाद कर्मचारी को पहले ब्लॉक कार्यालय में फिटनैस प्रमाण पत्र जमा करना होगा और फिर स्कूल में उपस्थित होना होगा। अगर कोई कर्मचारी एक दिन की भी मैडीकल छुट्टी लेना चाहता है तो उसे मैडीकल सर्टीफिकेट और फिटनैस सर्टीफिकेट ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा।
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