ब्रेकिंग न्यूज़: बलवंत सिंह राजोआना को भाई के भोग में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना को लुधियाना जिले में उनके पैतृक गांव में अपने भाई के भोग समारोह में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल दी है। अदालत ने उन्हें तीन घंटे (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक) का समय दिया है।
राजोआना, जो कि कई सालों से जेल में हैं, अपने भाई के निधन के बाद उनके अंतिम भोग में शामिल होने की अनुमति मांग रहे थे। उनके भाई का नवंबर के पहले सप्ताह में निधन हो गया था। इस अवसर पर कोर्ट ने मानवता और पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह पैरोल दी है।
हालांकि, इस पैरोल के लिए सख्त शर्तें भी रखी गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, और प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली है कि समारोह के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।याद रखे कि बलवंत सिंह राजोआना करीब 28 साल से जेल में बंद है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गयी है जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट के द्वारा उनकी सजा माफ़ी के लिए दयायाचिका राष्ट्रपति भवन को भी भेजा गया है
इस खबर ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है, और राजोआना के समर्थकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उनके सजा माफ़ी की याचिका किस तरह से आगे बढ़ती है।