

पंजाब के मोहाली जिले में एक विशेष अदालत ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला जीरकपुर की एक महिला द्वारा की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उन्हें विदेश भेजने का वादा करके अपने घर बुलाया और वहां उनके साथ बलात्कार किया, साथ ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद, बजिंदर सिंह को मानसा की तमकोट जेल भेज दिया गया है।

