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30 सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा करवा कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ लें लोग: डिप्टी कमिश्नर

30 सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा करवा कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ लें लोग:

30 सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा करवा कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ लें लोग: डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर, 13 सितंबर  (TTT):डिप्टी कमिश्नर-कम-कमिश्नर   नगर निगम कोमल मित्तल ने बताया कि पंजाब सरकार ने आम जनता को एक सुनहरी मौका दिया है कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2023 तक का बनता हाउस टैक्स व प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, यदि वे 31 दिसंबर 2023 तक यह टैक्स एकमुश्त नगर निगम में जमा करवाते हैं तो इस पर लगे जुर्माने व ब्याज की अदायगी की माफी उनको दी जाएगी। इसके अलावा चालू वर्ष का बनता प्रापर्टी टैक्स यदि 30 सितंबर 2023 तक एकमुश्त जमा करवाया जाता है तो इसके बनते टैक्स में भी 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2023 के बाद 31 मार्च 2024 तक हाउस टैक्स व प्रापर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने वाले टैक्सदाता को लगे ब्याज व जुर्माने में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी व 31 मार्च 2024 के बाद बनते टैक्स की वसूली डिफाल्टरों से जुर्माने व ब्याज सहित वसूली जाएगी।

उन्होंने आम जनता को अपील की कि वे सरकार की ओर से दी गई इस सुनहरी छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस योजना का लाभ लेने संबंधी जनता में भारी उत्साह को देखते हुए नगर निगम की ओर से सितंबर माह के हर शनिवार व रविवार को सुबह 9 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक काउंटर खुले रखे गए हैं और कोई भी व्यक्ति नगर निगम की वैबसाइट  www.mchoshiarpur.in/  पर विजिट कर आनलाइन भी बनता टैक्स जमा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि काउंटर पर टैक्स जमा करवाने के समय उनके घर के बाहर लगी यू.आई.डी नंबर प्लेट का विवरण अनिवार्य तौर पर संबंधित कर्मचारी को दिया जाए।