फेसबुक पर लाइव आकर सीधा प्रसारण करना नहीं है कोई अपराध
(TTT)किसी सरकारी कर्मचारी की कार्रवाई का विरोध करते हुए फेसबुक पर लाइव आकर सीधा प्रसारण करना कोई अपराध नहीं है। प्रदेश हाई कोर्ट ने यह महत्त्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा किसी लोक सेवक को उसके कार्यों या कत्र्तव्यों के निर्वहन में परेशान किए बिना, फेसबुक लाइव जैसा निष्क्रिय आचरण दिखाना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत कोई अपराध नहीं है। इस धारा के तहत किसी लोक सेवक को स्वेच्छिक रूप से उसके कत्र्तव्य से बाधित करना एक अपराध माना गया है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी प्रत्यक्ष कृत्य के केवल विरोध या असंयमित भाषा का उपयोग करना किसी अधिकारी के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने का अपराध नहीं होता।