हिनाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश..पानी जीवन का मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है।
(TTT)हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जलशक्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि टैकरों के माध्यम से चौपाल में सात गांव के निवासियों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। जलशक्ति विभाग की ओर से अधीक्षण अभियंता सर्किल शिमला ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेन लाइन में पानी की कमी के कारण इन गावों में पानी की आपूर्ति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने इस तथ्य को अस्वीकार करते हुए कहा कि पानी जीवन का मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है।