स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोटपा एक्ट के तहत काटे चालान
होशियारपुर 9 मई 2024 (बजरंगी पांडेय ): तंबाकू नियंत्रण के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट के तहत सिविल सर्जन डॉ. बलविंदर कुमार डमाणा जी के निर्देशानुसार गठित टीम में जिला एपीडिमोलोजिस्ट डॉ. जगदीप सिंह और स्वास्थ्य निरीक्षक जसविंदर सिंह और संजीव ठाकुर ने होशियारपुर शहर के अलग-अलग स्थानों पर अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ और अधिनियम की धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अधिनियम की उलंघना करने पर चालान जारी किए।
इस बारे में जानकारी साझा करते हुए डॉ. जगदीप सिंह ने बताया कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं, जो दुकानदार खुली सिगरेट बेचते हैं और जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों में अधिनियम के अनुसार बोर्ड नहीं लगाए थे, उन व्यक्तियों और दुकानदारों के चालान काटे गए। इसके साथ ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने और तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध है और इसका उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन का उल्लंघन करना कानून द्वारा दंडनीय अपराध है।