आबकारी विभाग ने लाइसेंस देने के नियम बदलेअब चरित्र प्रमाणपत्र तय करेगा शराब रखने का पैमाना
(TTT)अब घर पर छह से अधिक शराब की बोतल रखने के लिए लोगों को अपना चरित्र प्रमाणपत्र पंचायत और पुलिस से सत्यापित करवाकर आबकारी विभाग को देना होगा। साथ ही घर में रखी जाने वाली शराब का बिल आसपास के ठेके का होना अनिवार्य होगा। शराब की तस्करी रोकने के लिए अब आबकारी विभाग ने नियमों में बदलाव किया है।कुछ लोगों को अपने घर में शराब रखने का शौक होता है। शक के दायरे में आए आए ऐसे घरों में पिछले दिनों आबकारी व पुलिस विभाग की टीम ने दबिश दी तो कई घरों से अवैध रूप से रखी शराब मिली। यही नहीं विभाग के पास घरों में शराब रखने का लाइसेंस बनाने के आवेदन भी एकाएक बढ़ने लगे। ऐसे में अवैध शराब की तस्करी की संभावना को भी देखते हुए विभाग ने अब इसके लाइसेंस के नियम में बदलाव कर दिया है।