आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा बर्दाश्त : कोमल मित्तल
– जिला चुनाव अधिकारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव शेड्यूल व तैयारियों के बारे में दी जानकारी
– कहा, जिले में पारदर्शी व शांतिपूवर्क ढंग करवाए जाएंगे लोक सभा चुनाव-2024
– 1 जून को चुनाव और 4 को होगी गिनती, नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 17 मई
– सी-विजिल मोबाइल एप से आम लोग भी रख सकेंगे आदर्श चुनान आचार संहिता पर नजर, 1950 हैल्प लाईन नंबर पर दर्ज करवा सकतें हैं शिकायत
– पेड न्जूय, बल्क एस.एम.एस. व सोशल मीडिया पर रहेगी एम.सी.एम.सी. की पैनी नजर
– डिप्टी कमिश्नर ने वोटरों को मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान की अपील की
होशियारपुर, 17 मार्च(बजरंगी पांडेय):
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोक सभा चुनाव-2024 के लिए तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह जानकारी जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) राहुल चाबा, एस.पी मनोज ठाकुर, एस.डी.एम प्रीतइंदर सिंह बैंस, सहायक कमिश्नर दिव्या.पी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब में लोक सभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून 2024 को होगा और 6 जून 2024 को वोटों की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 व नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 17 मई 2024 है।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि सरकारी व सार्वजनिक प्रापर्टी पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग व पोस्टर हटाने का काम शुरु कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी निजी प्रापर्टी पर भी बिना आज्ञा कोई चुनावी विज्ञापन व होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाने के लिए सभी टीमें पूरी मुश्तैदी के साथ काम करेंगी और इसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि चुनाव आचार संहिता को लागू करवाने के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करे और उल्लंघन करन वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही यकीनी बनाएं।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि होशियारपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 9 विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें अभी तक कुल 15,90,285 वोटर हैं, जिनमें 825454 पुरुष, 764786 महिला, 45 ट्रांसजैंडर वोटर हैं। इसके अलावा लोक सभआ में कुल 79 एन.आर.आई व 16778 सर्विस वोटर हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा संसदीय क्षेत्र में 1963 पोलिंग स्टेशन हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता पर निगरानी रखने के लिए हर विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से फ्लाइंग स्कायर्ड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, विडियो सर्विलेंस टीम, विडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्साइज टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस किसी भी तरह की चुनाव सामग्री प्रकाशित करने के दौरान उस पर प्रिंटर व और पब्लिशर्ज का नाम जरुर प्रकाशित करें, इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सैक्शन 127 ए अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि लोक सभा चुनाव में उम्मीदवार के चुनावी खर्च की लिमिट 95 लाख रुपये हैं। उन्होंने बताया कि आम लोग भी चुनाव आचार संहिता की निगरानी कर सकते हैं। इस लिए चुनाव आयोग की तरफ से सी- विजिल नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लांच की गई है और इसके द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना संबंधी कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता यदि चाहे तो अपनी पहचान गुप्त भी रख सकता है। सी- विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर 100 मिनट में कार्यवाही की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला स्तर पर कंट्रोल रुम जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 235 में स्थापित किया गया है, जो कि 1950 हैल्प लाइन नंबर का काल सैंटर भी रहेगा। इस सैंटर पर फोन कर चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी या शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसी तर्ज पर हर विधान सभा सैंटर में भी कंट्रोल रुम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि के.वाई.सी एप के माध्यम से वोटर अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की ओर से गठित एम.सी.एम.सी. टीम पेड न्यूज, बल्क एस.एम.एस. और सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक मीडिया/ रेडियो में विज्ञापन देने के लिए एम.सी.एम.सी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।
कोमल मित्तल ने बताया कि पोलिंग बूथों पर पीने के पानी, शौचालय, रैंप, व्हील चेयर, साइनेज, हैल्प डैस्क, शैड, उपयुक्त प्रकाश, वोटर फैसीलीटेशन सैंटर की व्यवस्था है। इसके अलावा माडल पोलिंग स्टेशन, पी.डब्लयू.डी मैनेजड पोलिंग स्टेशन, वूमैन मैनेजड पोलिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले वोटर अपने घर से मतदान कर सकेंगे, जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग व दिव्यांग वोटरों को ट्रांसपोर्ट सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 210 (एम.ए ब्रांच) में एक सैल स्थापित किया गया है, जहां से विभिन्न रैली व लाउड स्पीकर की तरह विभिन्न प्रकार की परमिशन दी जाएंगी।
जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदान एक मौका होता है जब देश के नागरिक अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करता है, इसलिए 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हर नागरिक को बिना किसी डर, भय या लालच के मतदान जरुर करना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी वोटर अपने मतदान का जरुर प्रयोग करें और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी डालें। इस मौके पर जिला लोक संपर्क अधिकारी हरदेव सिंह, तहसीलदार चुनाव सर्बजीत सिंह, सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, चुनाव कानूनगो दीपक कुमार, हरप्रीत कौर, लखबीर सिंह, मेघा मेहता भी उपस्थित थे।