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30 मई को शाम 6 बजे बंद होगा चुनाव प्रचार

30 मई को शाम 6 बजे बंद होगा चुनाव प्रचार
– किसी किस्म का जलूस, रैली, समागम, एकत्रीकरण करने पर रहेगी पाबंदी
– जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए आदेश

होशियारपुर, 27 मई (बजरंगी पांडेय):

जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने बताया कि जिले में जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 126 व 130 में की गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव प्रचार, वोटिंग खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले बंद होगा। उन्होंने बताया कि 30 मई 2024 को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने पर किसी किस्म का जलसा-जलूस, कोई रैली, समागम करने, किसी किस्म का एकत्र करने के साथ चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में किसी किस्म का जलसा-जलूस निकालने, कोई रैली व समागम करने, किसी किस्म का एकत्रीकरण करने व उम्मीदवार के हक में चुनाव प्रचार करने के लिए उनके समर्थक, रिश्तेदार व उनके साथ हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति जो लोक सभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आए हैं और इस लोक सभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, को चुनाव प्रचार, अभियान खत्म होने पर जिले की सीमा से बाहर जाना जरुरी होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने इसी मद्देनजर फौजदारी संहिता संघ 1973 (1974 का एक्त नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में किसी किस्म का जलसा-जलूस निकालने, कोई रैली व समागम करने, किसी किस्म का एकत्रीकरण करने व 5 से अधिक व्यक्तियों के एकसाथ होने या एकसाथ चलने पर भी पाबंदी होगी। यह आदेश घर-घर जाकर चुनाव प्रचार के अभियान को जारी रखने पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में चुनाव प्रचार के लिए आए बाहरी व्यक्तियों, रिश्तेदारों व उनके समर्थकों, जो कि संबंधित लोकसभा के वोटर नहीं है, वे 30 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने के तुंरत बाद जिले से बाहर चले जाएं। यह आदेश आर्मी प्रसोनल, पैरा मिलेट्री फोर्स व बावर्दी पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 30 मई 2024 शाम 6 बजे से 2 जून 2024 शाम 6 बजे तक जिले की सीमा के अंदर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।