
दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर न्यायमूर्ति रवींद्र दुडेजा की अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले, जांच एजेंसी के वकील के अनुरोध पर अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि चूंकि इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए केजरीवाल की जमानत भी बरकरार रखी जानी चाहिए। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारी की ‘आवश्यकता और कारण’ को लेकर कुछ अहम सवाल बड़ी पीठ को भेजे थे।
