
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि धारा-31 केवल सुरक्षा आदेश के उल्लंघन पर दंडनीय है, न कि अन्य आदेशों के उल्लंघन पर लागू होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश कैंथला की एकल पीठ ने एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा- 31 के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन भेजा था। हाईकोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि धारा 31 केवल धारा 18 में उल्लेखित संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर लागू होती है


