चब्बेवाल उपचुनाव: मतदान के लिए वोटर कार्ड के अलावा 12 दस्तावेज़ मान्य – रिटर्निंग अधिकारी

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चब्बेवाल उपचुनाव: मतदान के लिए वोटर कार्ड के अलावा 12 दस्तावेज़ मान्य – रिटर्निंग अधिकारी

वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज दिखाकर भी किया जा सकता है मतदान: रिटर्निग अधिकारी

होशियारपुर, 16 नवंबर:(TTT) अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम- रिटर्निंग अधिकारी 044 चब्बेवाल राहुल चाबा ने विधानसभा के समूह योग्य वोटरों को अपील करते हुए कहा कि 20 नवंबर (बुधवार) को चब्बेवाल विधानसभा के उप चुनाव में मतदाता सभी बूथों पर वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग की ओर से बताए गए दस्तावेज दिखा कर भी मतदान कर सकते हैं।

रिटर्निंग अधिकारी ने आगे बताया कि मतदान केंद्र पर पहचान के प्रमाण के रूप में नागरिक अपना वोटर कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र, सांसद/विधायक/विधान परिषद के सदस्यों को जारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड (यूडीआईडी)
दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं।

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