दिल्ली किसान आंदोलन दौरान दर्ज हुए 188 आई पी सी मामले में से हुए बरी
होशियारपुर 7 जुलाई (दलजीत अजनोहा): शिरोमणी अकाली दल यूथ के नेशनल प्रतिनिधि रविंदर सिंह ठंडल ने बताया के किसान आंदोलन के दौरान जब बह शामिल हुए तो वहां की पुलिस ने उनके और साथियों के खिलाफ कानून की धारा 188 आई पी सी 3 ई डी एक्ट एस आई (बी) डी एम एक्ट के तहत एफ आई आर नंबर 142/2020 दिनांक 15/10/2020 थाना पी टी सटरीट नई दिल्ली में दर्ज किया था जिस पर माननीय अदालत श्री प्रीति परेवा पटियाला हाउस नई दिल्ली की ओर से पिछले दिन उन्हें और उनके साथी जिनमें सर्बजोत सिंह,सरताज प्रीत सिंह,प्रभजोत सिंह को दोष मुक्त कर बरी कर दिया गया |
इस अवसर पर रविंदर सिंह ठंडल ने कहा के किसान आंदोलन दौरान किसान ही नही सभी वर्गों के लोगों ने शमहूलियत की और किसान आंदोलन अब तक हुए सभी अदोलोनो से ज्यादा समय चला जिस में कई लोगों की जाने गई कई लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से मामले दर्ज किए गए थे बह भी किसान और किसान हितैषी होने के नाते किसान आंदोलन में शामिल हुए थे यहां उनके और उनके साथियों के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था जिस में माननीय अदालत उन्हें बरी कर दिया उन्होंने कहा के बह किसान आंदोलन में किसान हितैषी और समर्थक होने के कारण शामिल हुए थे उनकी इस तरह की कोई भी मंशा नहीं थी के बह वहां किसी भी तरह कानून का उलंघन करेंगे परंतु वहां की पुलिस ने उन पर नाजायज ही मामला दर्ज कर दिया था परंतु उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा था जिस के चलते माननीय अदालत ने उन्हें बरी करके उनकी सचाई को पुख्ता कर दिया |
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