नाबालिग बच्चा व्हीकल चलाता पकड़ा गया तो होगी माता पिता के खिलाफ कारवाई: विजय अरोड़ा
(TTT)ट्रैफिक रोड सेफटी एडवाईज़री कमेटी (पंजाब) के सदस्य व रोड सेफटी लायंज क्लब 321-डी के चेयरमैन विजय अरोड़ा ने पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जो कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने संबंधी लागू किया गया है। उसकी सराहना करते हुए बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें क्योंकि सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है उसके तहत बच्चों के माता पिता को 3 वर्ष तक की कैद व 25000 रु जुर्माना हो सकता है। श्री अरोड़ा ने बताया कि अगर कोई नाबालिग बच्चा अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से वाहन मांग कर ले जाता है, तो पकड़े जाने की सूरत में उनके खिलाफ भी उतनी ही कारवाई होगी जो माता पिता के खिलाफ होनी थी, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकार की तरफ से वाहन चलाने का लाईसेंस नहीं जारी किया जाता। उन्होने कहा कि सरकार के आदेश 1 अगस्त 2024 से लागू हो जायेंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि वह अलग -अलग संस्थाओं को साथ लेकर नुक्कड़ बैठकें कर लोगों को इसके प्रति जागरुक करेंगे तथा स्कूल कॉलेजों में जाकर भी इस कानून के प्रति जानकारी प्रदान करेंगे।